
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में अब शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति होगी। अभी तक ऐसी अनुमति केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में थी। अब डीएमआरसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर मेट्रो में शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने का आदेश जारी कर दिया है। अब दिल्ली मेट्रो एक व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकेगा।
सीआईएसएफ और डीएमआरसी (CISF or DMRC) की एक कमिटी ने अपने पहले के आदेश की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। इससे पहले सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में ही शराब की इजाजत थी। पहले के आदेश के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाना प्रतिबंधित था। हालाँकि, यह नियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (Airport Express Line) के लिए लागू नहीं था।