
देश की राजधानी दिल्ली में पटाखे जलाने तथा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है (Full ban on firecrackers in Delhi)। इसकी वजह है दिल्ली में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण (Air Pollution)। एनजीटी ने भी दिल्ली-एनसीआर में इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।
अब दिल्ली में 30 नवंबर तक पटाखे जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 1.6 साल से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है (Punishment and fine)।
यह फैसला कल दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। इसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अलावा दिल्ली पुलिस, नगर निगम, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें दिल्ली में पटाखे जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पटाखों से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ एयर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके तहत मजिस्ट्रेट को आर्थिक दण्ड देने के साथ-साथ कम से कम 1.6 साल और अधिक से अधिक 6 साल तक की सजा देने का अधिकार है।