
बजट में आम आदमी को राहत देते हुए सरकार ने आय-कर में काफी बदलाव किेए हैं। अब नया आय-कर इस तरह से लगेगा-
- 5 लाख तक आय पर कोई कर नहीं।
- 5 से 7.5 लाख तक की आय पर 10% कर। यह पहले 20% था।
- 7.5 से 10 लाख तक की आय पर 15% कर।
- 10 से 12.5 लाख तक की आय पर 20% कर। यह पहले 30% था।
- 12.5 से 15 लाख तक की आय पर 25% कर।
- 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% कर।
अब 5 लाख रुपये तक की आय पर पहले की तरह कोई कर नहीं लगेगा। 5 से 7.5 लाख आय वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह 10 से 12.5 लाख तक की आय वालों को भी राहत दी गई है। ई-टैक्स व्यवस्था के तहत अब कोई कटौती नहीं काटी जाएगी। जो लोग कटौती लेना चाहते हैं, वे पुरानी दरों के अनुसार कर दे सकते हैं। इसका मतलब करदाताओं के लिए अब वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी।