लॉकडाउन में क्या रहेगा खुला, क्या बंद

आज केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पार्ट-2 (Lockdown Part-2) को लेकर कुछ दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए हैं। आइए, आपको बताते हैं कि इसके तहत क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। हालांकि, ये नई छूटें 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा जगहों पर ही लागू होंगी।

खुला रहेगा (Open) –

लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज, एसईजेड के अंतर्गत कार्य, ई-कॉमर्स, कूरियर सेवाएं, जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने, आवश्यक सामानों-दवाओं का उत्पादन, मेडिकल सेवाएं जैसे- अस्पताल, क्लीनिक, दवाई की दुकानें, मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियां, दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण, खेतिहर मजदूरी, खेती से जुड़े काम, खेती के औजार बनाने वाली दुकानें, बैंक तथा बीमा कंपनियां, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं, कुछ शर्तों के साथ ट्रकों की आवाजाही, बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियां तथा कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू करने की इजाजत दी गई है।

बंद रहेगा (Closed) –

सभी तरह की परिवहन सेवाएं, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं, बस, रेल, मेट्रो, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, माल और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।