वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद कोर्ट (Ghaziabad Court) ने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट (Varanasi serial blast) के दोषी आतंकी वालीउल्लाह (terrorist waliullah) को फांसी की सजा सुनाई है। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर (Sankat Mochan Temple) और कैंट स्टेशन (cantt station) पर 7 मई 2006 को सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 व्यक्ति घायल हो गए थे। इस मामले में चार जून को अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था।

आपको बता दें कि यह सारी घटना 7 मई 2006 की है। जहाँ वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट की घटना हुई थी। घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 लोग घायल हुए थे. उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे। इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर इलाके के रहने वाले वलीउल्लाह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। उस पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने का आरोप था।