
उत्तराखंड (Uttarakhand) के वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत (Forest Minister Dr. Harak Singh Rawat) को रूद्रप्रयाग (Rudraprayag) की एक अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। उनको 9 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में, 3 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि, सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। रूद्रप्रयाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने मंगलवार को रावत को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत दोषी पाते हुए 3 माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा मंत्री पर अदालत ने 1 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया। जानकारी के मुताबिक, साल 2012 में रूद्रप्रयाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के दौरान रावत की प्रशासनिक अधिकारियों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उनके विरूद्ध अधिकारियों से अभद्रता के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सजा सुनाए जाने के दौरान मंत्री रावत अदालत में मौजूद थे।