दिल्ली दंगों से संबंधित तीन लोगों को किया आरोपमुक्त

राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों (north east delhi riots) से संबंधित एक मामले में तीन लोगों को आरोपमुक्त कर दिया है और कहा है कि उसे संदेह है कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के जांच अधिकारी ने “सबूतों में हेरफेर” किया है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने “पूर्व नियोजित और यांत्रिक तरीके” से आरोप पत्र दायर किया। न्यायाधीश (judge) ने मामले में की गई जांच का आकलन करने, कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने और शिकायतों को उनके कानूनी और तार्किक अंत तक ले जाने के लिए मामला वापस दिल्ली पुलिस को भेज दिया।

28 फरवरी, 2020 को एएसआई द्वारा तैयार किए गए रूक्का के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन (Dayalpur Police Station) में एफआईआर (FIR) 71/2020 दर्ज की गई थी। बाद में आईओ ने फारूक अहमद, शाहबाज मलिक, नदीम फारूक और जय शंकर शर्मा (Farooq Ahmed, Shahbaz Malik, Nadeem Farooq and Jai Shankar Sharma) द्वारा की गई कई शिकायतों को मामले में जोड़ा। तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र 14 जुलाई, 2020 को दायर किया गया था और 09 दिसंबर, 2020 को संज्ञान लिया गया था। इसके बाद, कुछ दस्तावेजों के साथ इस साल 15 फरवरी, 2022 और 16 फरवरी को दो पूरक आरोप पत्र दायर किए गए।