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उत्तर-प्रदेश (Uttar Pradesh) के फरीदाबाद (Faridabad) के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में अदालत का फैसला (Judgement In Nikita Tomar Murder Case) आ गया है। आज इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast track Court) ने दो आरोपियों तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है। हथियार मुहैया कराने के आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया है।इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है। तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में बी.कॉम (B.Com) अंतिम वर्ष की छात्रा थी। 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब पौने 4 बजे जब वह परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की। इस दौरान निकिता की मौत हो गई।