
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi riots) से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी। ताहिर हुसैन (tahir hussain) को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय पांच अलग-अलग दंगा मामलों में जमानत दे दी थी। इस संबंध में दयालपुर थाने (Dayalpur Police Station) में एफआईआर (FIR) नंबर 88 दर्ज की गई थी।
फिलहाल ताहिर हुसैन अभी भी अपने खिलाफ दर्ज अन्य एफआईआर में न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जिसमें यूएपीए मामला भी शामिल है जिसमें दंगों की बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया है। ताहिर हुसैन को जमानत देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि जिन दो एफआईआर में हाई कोर्ट ने जमानत दी, और जो मामला सामने आया, वह निकटतम समय और स्थानों पर हुआ। यह भी नोट किया गया कि सभी एफआईआर में कई गवाह आम हैं।
ताहिर हुसैन को जमानत देते हुए अदालत ने 1,00,000 रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही रकम की जमानत राशि जमा करान का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कोर्ट की इजाजत के बिना भारत न छोड़ने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस मामले में किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।