मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हुए कथित हमले के मामले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की तीस हजारी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कात्यायनी शर्मा कंडवाल के कक्ष में स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज कराया. आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड करने का अधिकार है. मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद, दिल्ली पुलिस द्वारा गुरुवार देर रात आईपीसी की धारा 323, 354, 506, और 509 के तहत् एफआईआर दर्ज की गई और एम्स में उनकी मेडिकल जांच भी हुई. दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रह चुकी स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जिस समय वह मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थीं, तब केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार आए और बिना किसी उकसावे के उन्हें थप्पड़ मारा और पेट में मुक्के भी मारे.