बीएस-4 वाहनों की बिक्री में, आदेश के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री के संबंध में 27 मार्च को दिए गए आदेश का उल्लंघन करने पर नाराजगी जताई है और ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन संघ (एफएडीए) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि उसके आदेश का दुरुपयोग हुआ है। कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण (Sales and registration) पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आनंद करने को आदेश दिया है, कि वह पूरे देश में बीएस-4 वाहनों की बिक्री का सभी आरटीओ से ब्यौरा मंगा कर दें और कोर्ट को बताएं कि बीएस-4 मानक के कुल कितने वाहन बेचे गए हैं और लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुल कितने बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण हुआ है। कोर्ट ने 19 जून तक इस बारे में जानकारी मांगी है। 19 जून को फिर से सुनवाई होगी।