सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हिंसा मामले में दखल देने से इंकार

आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के मामले पर सुनवाई हुई (Hearing on Delhi violence case)। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि सरकार इस मामले को देख रही है। कानून अपना काम कर रहा है। हम इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे (Not to interfere)।

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान देश के सामने आ चुका है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। इस मामले में सरकार को ही ज्ञापन देना चाहिए।’’

दिल्ली हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं लगाई गई थीं। इन याचिकाओं में दिल्ली हिंसा की जांच को अलग-अलग तरीके से करने की बात कही गई थी। सब याचिकाओं पर गौर करने के बाद अदालत ने इन पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।