उत्तराखंड (Uttarakhand) के हल्द्वानी (Haldwani) में 29 एकड़ रेलवे भूमि से 4,365 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) गुरुवार (5 जनवरी) को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Senior Advocate Prashant Bhushan) शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र में लगभग 50,000 निवासियों का भाग्य, जिनमें से 90% मुस्लिम हैं, प्रशासन के साथ अधर में लटके हुए हैं।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, 29 एकड़ क्षेत्र में पाँच वार्ड हैं और लगभग 25,000 मतदाता हैं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या 15,000 के करीब है। 20 दिसंबर के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अखबारों में नोटिस जारी कर लोगों को 9 जनवरी तक अपना गर का समान हटाने का निर्देश दिया गया था। प्रशासन ने 10 एडीएम और 30 एसडीएम रैंक के अधिकारियों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि इस क्षेत्र में चार सरकारी स्कूल, 10 निजी, एक बैंक, चार मंदिर, दो मजार, एक कब्रिस्तान और 10 मस्जिदें हैं जो पिछले कुछ दशकों में बनाई गई हैं। बनभूलपुरा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय भी है जो 100 साल से अधिक पुराना बताया जाता है।