सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने लोन मोरेटोरियम मामले (Moratorium cases) में केंद्र सरकार (central government) से ठोस कदम उठाने को कहा है और साथ ही 2 सप्ताह का समय दिया है। गुरुवार को जस्टिस अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और आरबीआई (RBI) को यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। साथ ही 28 सितंबर तक लोन मोरिटोरियम को बढाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा इस समय तक बैंक किसी भी लोन की किस्त न चुकाने पर एनपीए घोषित न करें। इस मामले में केन्द्र ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह बैंक और हितधारकों से इस विषय में बात कर रहा है।

आपको बता दें कि आरबीआई ने कोरोना महामारी को देखते हुए मार्च से 31 अगस्त तक लोन मोरेटोरियम सुविधा दी थी, जिसकी सीमा अब खत्म हो गई है। जिसके बाद लोन चुकाने में आम आदमी के लिए खासा दिक्कतें पैदा हो रही थीं।