उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर लगाई रोक

देश के उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने, शिक्षा और रोजगार (Employment) में, मराठा समुदाय के लिये आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) के 2018 के कानून के अमल पर बुधवार को रोक लगा दी। इस बारे में एक याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इसके साथ यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया है, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नही होगा। न्यायमूर्तियों- एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और एस. रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने इस मामले को दूसरी बड़ी पीठ के पास सौंप दिया है जिसका गठन देश के मुख्य न्यायधीश एस.ए. बोबडे करेंगे। याचिका में शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय के लिये आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी कानून की वैधता को चुनौती दी गयी है।