ज्ञानवापी सर्वे पर 26 तक सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर में एएसआई (ASI) के सर्वे पर रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है? इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं की जा रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में एक सप्ताह तक खुदाई का काम न किया जाए। फोटोग्राफी और राडार इमेजिंग के जरिए सर्वे करने की बात कही गई थी। एएसआई की ओर से कहा गया कि हम सिर्फ सर्वे का काम कर रहे हैं।

सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट जाए। इसके बाद कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया। अब पूरा फोकस इलाहाबाद हाई कोर्ट पर केंद्रित हो गया है। 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे नहीं कर सकेगी। हाईकोर्ट को स्टे खत्म होने से पहले अपना फैसला देने को कहा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय के एएसआई सर्वे पर भी रोक लगा दी है। इसे मुस्लिम पक्ष के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है।