उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में 6 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। डीसीपी (DCP) ने बताया कि महामारी की स्थिति की देखते हुए 6 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है। वहीं नए आदेश के मुताबिक, सिर्फ 100 लोग ही शादी और बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भी नोएडा प्रशासन (Noida Administration) से पहले इजाजत लेनी होगी।

आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह (Chaudhary Charan Singh) जी की जयंती है। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व, 31 दिसंबर 2020 को वर्ष के अंतिम दिन तथा 1 जनवरी 2021 को नव वर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका है। महामारी की स्थिति एवं गंभीरता को देखते हुए यह धारा 144 लागू की गई है।

इस बीच गौतमबुद्ध नगर में कल कोरोना वायरस के 138 नए मामले सामने आए जिसके बाद जिले में कुल मामले 23,458 तक पहुँच गए हैं। जिले में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,051 हो गई है।