गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 लागू

त्यौहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) में आज (1 मार्च 2023) से ही धारा 144 (section 144) लागू कर दी गई है, जो कि 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। यह आदेश शांति बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। इस महीने में त्यौहारों की झड़ी लगी होती है, क्योंकि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 मार्च को होली और शबे-बारात फिर 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक राम नवमी का पर्व मनाया जाता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्यौहारों में अक्सर भीड़ लोग लगा लेते हैं और ऐसे में विवाद पैदा होने की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है।