
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मेडिकल आधार (Medical Grounds) पर सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन जमानत पर रहते हुए मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन को अपनी मेडीकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 11 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान सत्येंद्र जैन गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके पास मामले के मेरिट पर दलीलें देने के लिए तथ्य हैं, लेकिन इस समय वह केवल चिकित्सा आधार पर राहत की मांग कर रहे हैं। ईडी ने जमानत देने का भी विरोध किया था। ईडी ने कहा कि सत्येंद्र जैन की पहले एम्स (AIIMS) या आरएमएल (RML) के डॉक्टरों का बोर्ड जाँच करे। ईडी को उनके खराब स्वास्थ्य के दावे पर संदेह है। पहले भी इसी आधार पर जमानत लेने का प्रयास किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 11 जुलाई तक के लिए जमानत दे दी। जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं। इस दौरान उन्हें पहली बार जमानत मिली है।