
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को अभी जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के मामले में उनकी जमानत याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसला गुरुवार को दोपहर 2 बजे सुनाया है। सत्येंद्र जैन इस साल जून से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था और 12 जून से वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आपको बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई 10 नवंबर को हुई थी और तब कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश विकास ढुल ने सत्येंद्र जैन के साथ-साथ वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।