साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला

राजधानी दिल्ली (capital Delhi) के बटला हाउस (Batla House) मुठभेड़ मामले में साकेत कोर्ट (Saket Court) से मौत की सजा पाए आतंकी आरिज खान (terrorist ariz khan) को उच्च न्यायालय (high Court) से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने आरिज खान की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इसी साल 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस और आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि साल 2008 में हुए इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 2021 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया था।