
देश की राजधानी में कोरोना (Corona) प्रकोप के बीच दुर्गा पूजा (Durga Puja) और रामलीला (RamLila) मंचन को लेकर दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने त्योहारों के लिए एसपीओ जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में दुर्गा पूजा और रामलीला का आयोजन तो किया जा सकता है, लेकिन पूजा पंडाल के पास कोई मेला नहीं लगाया जा सकता। साथ ही झूले और खाने-पीने के स्टॉल लगाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली के मुख्य सचिव एवं डीडीएमए की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने कहा कि सभी कार्यक्रम आयोजकों को, संबंधित कानूनों एवं नियमों के अनुसार, अन्य अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के अलावा, कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों से भी अपेक्षित अनुमति लेनी होगी। आदेश के मुताबिक, 30 सितंबर को डीडीएमए द्वारा समारोहों और बड़ी सभाओं को लेकर लगाए गए प्रतिबंध का आदेश, आने वाले त्योहारों के मद्देनजर, केवल 31 अक्टूबर तक के लिए ही वापस लिया गया है। इसके बाद यह आदेश फिर से लागू हो जाएगा।