मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) की भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra ) पर आज उस वक्त ब्रेक लग गया जब मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुलतानपुर कोर्ट (Sultanpur Court) में पेश हुए। राहुल गांधी ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के एक नेता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। 2018 के इस मामले में राहुल ‘टेंशन’ में कोर्ट में पेश हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकले।

दरअसल, 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कथित तौर पर बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) पर हमला बोला था और उन्हें ‘हत्यारा’ कहा था। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में राहुल गाँधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी।