शाहीन बाग पर अनिश्चित काल के लिए धरना करना गलत

आज देश के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने शाहीन बाग में धरना देने को गलत करार दिया है (Protest at Shaheen Bagh was wrong)। अदालत ने कहा कि शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में इतने लंबे समय तक धरना देना गलत था। हालांकि संविधान के अनुसार जनता को विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन किसी सार्वजनिक जगह को अनिश्चितत काल तक के लिए बंद नहीं किया जा सकता, इसकी भी एक सीमा होती है। इससे दूसरे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसको रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। आगे कभी ऐसा हो तो कार्रवाई करनी चाहिए।