
कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण हुए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सशर्त दुकाने खोलने (Open shops) का आदेश दे दिया था। इसके बाद अब दिल्ली सरकार ने भी अनुमति दे दी है। मंत्रालय की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, दिल्ली में भी वही लागू होंगी। हॉटस्पॉट और कोरोना प्रभावित इलाकों में पूरी तरह से सीलबंदी लागू रहेगी, किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का हर हाल में पालन करना होगा। दुकानों में सिर्फ पचास फीसदी स्टाफ (50% staff) ही काम कर सकेगा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई मार्केट और मॉल नहीं खुलेगा। सिर्फ रिहायशी इलाकों में जो अकेली ‘स्टैंड अलोन’ दुकानें हैं और गली-मोहल्लों की दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। कंटेनमेंट एरिया में कुछ नहीं खुलेगा। 3 मई तक कुछ और खोलने की इजाजत नहीं है।