
आज देशभर के डाक्टरों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों (Attacks on Health workers) की वजह से प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन गृह मंत्री के आश्वासन के बाद इसे टाल दिया गया। इसके तुरंत बाद सरकार ने इस मामले पर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में आज एक अध्यादेश (Ordinance) पास किया गया है। इसमें स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को 3 महीने से सात साल तक की सजा (Imprisonment of 3 months to 7 years) का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी। 30 दिन के अंदर ऐसे मामलों की जांच पूरी की जाएगी। इसके बाद 1 साल के भीतर फैसला सुनाया जाएगा। अपराधी को 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो गाड़ी की मार्केट वैल्यू से दोगुना ज्यादा की भरपाई की जाएगी।