इलाहाबाद हाई कोर्ट का डॉ. कफील खान को रिहा करने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने गोरखपुर के डॉ. कफील खान (Dr. Kafeel Khan) के ऊपर से एनएसए हटाने तथा उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है (Order to remove NSA and release)। बता दें कि पिछले कई महीनों से डॉ. कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। उन पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में डॉ. कफील खान को नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करते हुए उन पर एनएसए लगाया गया था। इसके खिलाफ डॉ. कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। इस पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को लगाई गई एनएसए गैरकानूनी है, इसलिए डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है।