धर्म स्थलों में सिर्फ पांच लोगों को ही मिलेगा प्रवेश

कोरोना महामारी (Corona Epidemic) की वजह से करीब ढाई महीने से बंद पड़े धार्मिक पूजा स्थल सोमवार से खुलने जा रहे हैं। अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ न उमड़ पड़े और संक्रमण फैलने का खतरा खड़ा न हो जाए, इसके लिए केंद्र सरकार (Central Government) के दिशा- निर्देशों (Guidelines) के आधार पर, कल उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने गाइडलाइन जारी कर दीं। उन्होंने कहा कि शारीरिक दूरी (Physical Distance) और सैनिटाइजेशन (Sanitization) की तमाम सावधानियों के साथ ही किसी भी धर्म स्थल पर प्रसाद वितरण, तिलक आदि पर रोक रहेगी। भक्ति संगीत का सामूहिक गान नहीं होगा। सिर्फ रिकॉर्डिंग ही बजाई जा सकेगी। और हां, कंटेनमेंट जोन में कोई भी धर्मस्थल नहीं खोला जाएगा। प्रत्येक धर्म स्थल पर एक बार में एक स्थान पर 5 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं होंगे। प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणुरहित करने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा और इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासंभव की जाएगी। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं मिलेगा, केवल उन्हें ही धर्मस्थल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। जो व्यक्ति प्रवेश करेगा उसे मास्क लगाना होगा। जूते चप्पलों को अपने वाहन आदि में उतार कर रखना होगा और यदि जरूरी हो तो इन्हें प्रति व्यक्ति द्वारा स्वयं ही अलग-अलग ब्लॉक में रखा जाएगा। हर जगह शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। व्यक्तियों को लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दिखाई देने वाले निशान या चिन्ह बनाए जाएंगे। प्रवेश और निकास की यथा संभव अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी। लाइन में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर खड़े होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन हो। प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों आदि को छूने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल के अंदर किसी भी प्रकार के प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक संपर्क से बचना होगा। श्रद्धालुओं और पुजारी समेत कोई भी किसी रूप में स्पर्श न करें। इन सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।