
राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) में हाईकोर्ट (High Court) ने कहा कि 25 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 9 लीटर भारतीय शराब और विदेशी शराब (Indian wine and foreign liquor), यानी व्हिस्की, वोदका, जिन और रम, और 18 लीटर बीयर, वाइन और एल्कोपॉप रख सकता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली निवासी के खिलाफ उसके घर में अवैध शराब भंडारण के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।
आपको बता दें कि सलूजा के घर से पुलिस ने शराब की 132 बोतल बरामद की थी। इनमें से 132 बोतल में 51.8 लीटर वोदका, व्हिस्की, रम, जिन और 55.4 लीटर वाइन, बीयर, एल्कोपॉप (Alcopop) शामिल था। इसके बाद बिना लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखने के जुर्म में सलूजा के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया गया था।