
बिहार (Bihar) में शराबबंदी (prohibition) के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार में अब शराब पीने वाले को पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा। बशर्ते, शराब पीने वाला व्यक्ति शराब मिलने के सोर्स की पहचान उजागर कर दे। निशानदेही पर पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में अगर शराब बेचने वाले की गिरफ्तारी या शराब बरामदगी हो जाती है तो पीने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह जानकारी उत्पाद आयुक्त बी. कार्तिकेय धनजी ने दी। अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसको लेकर सभी जिलों के उत्पाद अधिकारियों को निर्देश दिया है।