दिल्ली में कोरोना के मामले खतरनाक रूप से बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अब दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Delhi LG Anil Baijal) ने कुछ नियमों को मंजूरी दी है (Passes some rules)। अब इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी किया जाएगा (Fine on breaking the rules)। ये सामान्य नियम इस प्रकार से हैं-
1. अगर आप क्वारनटीन हैं तो उसका ढंग से पालन करें।
2. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है।
3. सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य है।
4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही है।
5. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू, आदि के सेवन की मनाही है।
इन 5 नियमों का उल्लंघन करने पर पहली दफा 500 रुपये का जुर्माना होगा। दोबारा उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर कोई जुर्माना राशि नहीं भरता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली महामारी रोग, (कोविड-19 का प्रबंधन) विनियम, 2020 का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, दिल्ली सरकार के DGHS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर, दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत अफसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अफसर, नगर निगम के जोन के डिप्टी कमिश्नर की ओर से अधिकृत अफसर और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं।