अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति

आज से कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन (Lockdown from Corona Virus) के बीच  सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) के आदेशानुसार शहरी क्षेत्रों में आने वाली ऐसी सभी दुकानें खुल सकेंगी (Open all shops), जो किसी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत न आती हों, लेकिन उनका शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट (Shops & Establishment Act) के तहत रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को है, जो किसी नगर निगम या नगरपालिका के दायरे में नहीं आती हों। इसका मतलब है कि लोग अब अपने गली-मोहल्लों की दुकानों से आसानी से सामान खरीद सकते हैं। अभी तक सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी, जिसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं, लेकिन अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, दिल्ली में अभी ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है।