जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन

केंद्र सरकार (central government) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लिए भूमि कानून को आज अधिसूचित कर दिया। सरकार के इस कदम के बाद अब कोई भी भारत का नागरिक इस केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीद सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आदेश को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन (एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज) थर्ड ऑर्डर, 2020 के नाम से जाना जाएगा।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अपने ऐतिहासिक फैसले में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। अधिसूचना जारी होने के बाद, यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहाँ के निवासी ही जमीन खरीद सकते थे, लेकिन अब बाहर के लोग भी जमीन खरीदकर, वहाँ पर रह सकते हैं तथा काम-काज कर सकते हैं।