पंजाब में मास्क न पहनने पर लगेगा ₹1,000 का जुर्माना

पंजाब में कोरोना (Corona) की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Chief Minister Captain Amarinder Singh) ने आज राज्य में कई नए प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। इसमें 1 दिसंबर से सभी कस्बों और शहरों में रात का कर्फ्यू (Night curfew) लगाना शामिल है। साथ ही मास्क न पहनने या सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माने को दोगुना कर दिया गया है। आदेशों की समीक्षा 15 दिसंबर को की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि सभी होटल, रेस्तरां और मैरिज पैलेस के खुलने का समय भी 9.30 बजे तक होगा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को किसी भी परिस्थिति में इन नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए सचेत किया है।

कोरोना के नियमों का पालन न करने पर जुर्माना वर्तमान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जा रहा है। पंजाब में इलाज के लिए दिल्ली से मरीजों की आमद के मद्देनजर, राज्य के निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विन्नी महाजन को संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को कहा है।