दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला (Money laundering and liquor scam) मामलों में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि वह आज (शुक्रवार) या किसी अन्य दिन सुनवाई की तारीख तय करेगी। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया, ‘अगर मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को होती है, तो सुनवाई के लिए पर्याप्त समय होगा।’ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए।

सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था और अंतरिम राहत और नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए मामले को 4 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।