
आज के बजट में आम जनता को आयकर में कोई राहत नहीं दी गई है (No relief in Income Tax)। सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को ही छूट दी गई है। अब 75 साल की उम्र से बड़े बुजुर्गों को आय कर नहीं देना होगा (No tax for senior citizen above 75 years)। उन्हें अब आयकर विवरणी भरने की कोई जरूरत नहीं होगी (Not to file ITR)।
पिछली बार के कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर किसी की आय 2.5 लाख रुपये है तो उसे कोई कर नहीं देना होगा। वहीं 2.5 लाख रुपये से ज्यादा और 5 लाख रुपये तक की आय पर पहले की तरह की 5 फीसदी कर देना होगा। इसी तरह 5 लाख रुपये से अधिक और 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी कर लगेगा। 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी कर चुकाना पड़ेगा। 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी तथा 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 फीसदी कर लगेगा। जिनकी आय 15 लाख रुपये से ज्यादा है उन पर 30 फीसदी कर लगाया गया है।