अब कोरोना मरीजों के घरों के बाहर (At the houses of Corona Patients) किसी भी तरह का ‘कोविड-19’ पोस्टर नहीं लगेगा (No ‘Covid-19’ poster)। इसके लिए देश के उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिए हैं (SC orders)। आज अदालत ने कहा कि किसी भी राज्य में, कोरोना से संक्रमित मरीजों के घरों के बाहर कोविड-19 पोस्टर न लगाए जाएं। केन्द्र सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
आज उच्चतम न्यायालय में देशभर में कोरोना के ताजा हालात पर एक सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने पोस्टर लगाने को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कोई भी राज्य ऐसे पोस्टर तभी लगा सकता है, जब किसी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, कोई सक्षम अधिकारी इसके लिए निर्देश जारी करे।