एफईओए के तहत होगी नीरव मोदी की संपत्ति ज़ब्त

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले, हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की संपत्ति को, सोमवार को एक विशेष अदालत ने ज़ब्त करने के आदेश दे दिए हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम (एफईओए) के तहत, नीरव मोदी के खिलाफ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) यह कार्यवाही करेगा। केवल दो साल पहले ही देश में लागू हुए एफईओए कानून के तहत नीरव मोदी के खिलाफ यह पहला आदेश है, जिसके तहत उसकी संपत्ति को ज़ब्त किया जाएगा। मुंबई की विशेष अदालत के जज वी.सी. बार्डे ने ईडी को, नीरव मोदी की उन सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है, जिन्हें अभी तक पीएनबी ने कुर्क या जब्त नहीं किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक महीने के अंदर ही, ईडी को एफईओए के प्रावधानों के तहत, इन संपत्तियों को सम्बद्ध करना होगा। जज का कहना है कि एफईओए के प्रावधानों में धारा 12(2) और 8 के तहत केंद्र सरकार (Central Government) के अधीन संपत्ति जब्त की जाए।