आज से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ नया अध्यादेश लागू

आज से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jehad in UP) के खिलाफ बनाया गया नया अध्यादेश लागू हो गया है (New Ordinance applicable)। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कुछ ही दिनों पहले 24 नवंबर को लव जिहाद पर एक अध्यादेश पारित किया था, जिसके बाद इसे राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दिया गया था। आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे आज से तत्काल प्रभाव से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू भी कर दिया गया है। अब 6 महीने के अंदर इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर पास कराना पड़ेगा।

इसका नाम ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ (UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020) है। इसका मकसद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना और महिलाओं को इंसाफ दिलाना है। यूपी में बीते दिनों 100 से ज्यादा जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए थे, जिसमें पाया गया था कि प्रदेश में छल-कपट और जोर-जबर्दस्ती से धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है। इसी को रोकने के लिए इस अध्यादेश को लाना पड़ा।

अब किसी महिला का धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अन्तर्गत ₹15,000 के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर एससी-एसटी समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो ₹25,000 के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचित करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और ₹10 हजार के जुर्माने का प्रावधान है।