
राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) के कंझावला अंजली हिट एंड रन मामले (Kanjhawala Anjali hit and run case) में रोहिणी कोर्ट (Rohini Court) ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन (Amit Khanna, Krishna, Manoj Mittal and Mithun) पर हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। ये चारों आरोपी उस रात गाड़ी में मौजूद थे।
इसके साथ ही मामले में तीन अन्य आरोपियों मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी (IPC) की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए है।. इन तीनों को आईपीसी की धारा 120B के तहत बरी कर दिया गया है। बाकी धाराओं में केस चलेगा। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।
आपको बता दें कि 1 जनवरी, 2023 को नए साल की रात एक युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें युवती कार के नीचे फंस गई थी। कार सवार युवक इसके बाद भी नहीं उतरे और 12 किमी तक गाड़ी दौड़ाते रहे, जिसके चलते लड़की की मौत हो गई थी।