
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाहुबली नेता (bahubali leader) और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Former MLA Mukhtar Ansari) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया।
आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर साल 2003 में एक मामले में दोषी पाया गया है। उसके खिलाफ लखनऊ के आलमबाग थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।