
गैंगस्टर (Gangster case) मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गाजीपुर (Ghazipur) एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उधर, मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। उम्मीद है कि कोर्ट उनके खिलाफ भी आज फैसला सुना देगा। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थाने में दर्ज आपराधिक मुकदमों से तैयार गैंग चार्ट पर आधारित है।
यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफज़ल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में अफज़ल अंसारी (Afzal Ansari), उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का निधन हो गया है। इस मामले में सुनवाई 1 अप्रैल को पूरी हुई थी। पहले इस मामले में फैसला 15 अप्रैल को आना था, लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई थी। इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था।