उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन किया शुरू

ड्रोन रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Aviation) ने 8 जून से गैर-संगत ड्रोनों का रजिस्ट्रेशन (Registration of non-compatible drones) दोबारा शुरू कर दिया है। गैर-संगत ड्रोन से आशय ऐसे ड्रोन से है, जिसका नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के यहां रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिसे ड्रोन स्वीकृति संख्या (डीएन) नहीं मिली है। मंत्रालय ने 8 जून को जारी सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इससे पहले भी 14 से 31 जनवरी को, ड्रोन रखने वालों को स्वेच्छा से इसके बारे में घोषणा करने का मौका दिया गया था। इस दौरान कुल 19,553 गैर-संगत ड्रोनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। लोगों के अनुरोध पर अब एक बार फिर से उन्हें यह मौका दिया जा रहा है। जरूरी सूचना को पहले की तरह ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिया जाए। “मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जरूरी सूचना पोर्टल पर डाले जाने के बाद ही मालिकाना हक पावती संख्या (ओएएन) और ड्रोन पावती संख्या (डीएएन) ऑनलाइन जारी की जाएगी। नोटिस में साफ साफ कहा गया है, “भारत में वैध डीएएन के बगैर ड्रोन रखना उपयुक्त कानून के मुताबिक दंडनीय हैं।