सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने रोकी कार्रवाई

दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में हनुमान जन्मोत्सव (hanuman birth anniversary) के मौके पर हुई हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के नाम पर इलाके में बुलडोजर चलाने का अभियान शुरू किया था। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने जहांगीरपुरी में एमसीडी (MCD) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी। बैठक के बाद उन्होंने कहा, कानून और संविधान पर बुलडोजर चला दिया गया। कम से कम सुप्रीम कोर्ट और उसके आदेश पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था।