विवाहित महिलाओं को जबरन प्रेगनेंट करना भी अब माना जाएगा रेप, गर्भपात पर बोला कानून SC

किसी विवाहित महिला को जबरन प्रेगनेंट करना (forcibly pregnant) मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत रेप (Rape) माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक केस की सुनवाई करते हुए यह बात कही। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत गर्भपात के नियमों को तय किया गया है। इस पर ही सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि विवाहित महिला की तरह ही अविवाहित युवतियां भी बिना किसी की मंजूरी के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं। अदालत ने इस दौरान साफ तौर पर कहा कि विवाहित हो या फिर अविवाहित महिला सभी को सुरक्षित अबॉर्शन (safe abortion) का अधिकार है।