महाराष्ट्र ने रद्द किया जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर का लाइसेंस

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) (एफडीए) (FDA) ने शुक्रवार को जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड (Johnson & Johnson Private Limited) के बेबी पाउडर निर्माण लाइसेंस (बेबी पाउडर निर्माण लाइसेंस) को “बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में” रद्द कर दिया हैं।
राज्य सरकार की एजेंसी ने एक विज्ञप्ति (release) में कहा कि कंपनी का उत्पाद जॉनसन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं की त्वचा को प्रभावित कर सकता है।

नियामक (regulator) ने कहा कि शिशुओं के लिए पाउडर के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान मानक पीएच मान के अनुरूप नहीं थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्रवाई कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की निर्णायक रिपोर्ट के बाद की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि “नमूना पीएच के परीक्षण के संबंध में आईएस 5339:2004 के अनुरूप नहीं है।

विज्ञप्ति के अनुसार, एफडीए ने गुणवत्ता जांच के उद्देश्य से पुणे और नासिक से जॉनसन के बेबी पाउडर के नमूने लिए थे।

सरकारी विश्लेषक ने नमूनों को “मानक गुणवत्ता के नहीं” के रूप में घोषित किया था क्योंकि वे परीक्षण पीएच में शिशुओं के लिए त्वचा पाउडर के लिए आईएस 5339:2004 विनिर्देश का पालन नहीं करते हैं, यह कहा।

इसके बाद, एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन को ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और नियमों के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं, इसके अलावा कंपनी को उक्त उत्पाद के स्टॉक को बाजार से वापस लेने के निर्देश जारी किए, विज्ञप्ति में कहा गया है।