उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर की दुकानों पर अब नहीं दिखेगा ‘सरकारी’ और ‘ठेका’ शब्द

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM of UP Yogi Adityanath) ने प्रदेश में शराब और बीयर की दुकानों (Wine and beer shops) पर लगने वाले बोर्डों में ‘सरकारी’ और ‘ठेका’ जैसे शब्द लिखने पर पाबंदी लगा दी है (banned on boards)। इन शब्दों को बोर्ड से हटा दिया गया है। कल सरकार ने आदेश देते हुए यह कार्रवाई की। अब किसी भी शराब की दुकान के साइन बोर्ड पर ‘देसी मदिरालय’ या ‘अंग्रेजी शराब की दुकान’, ‘बीयर शॉप’ आदि ही लिखा जाएगा। दरअसल शराब, बीयर और भांग की दुकानों के लाइसेंस प्रदेश सरकार ही जारी करती है, इसलिए अब तक इन दुकानों पर सरकारी लाइसेंसी शराब/बीयर की दुकान, सरकारी भांग का ठेका आदि शब्द लिखे जाते थे।

बताया जा रहा है कि यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई नई नीति के मुताबिक, देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर और भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस भी नवीकृत किए जाएंगे। देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5 फीसदी की वृद्धि की गई है।