राजा मानसिंह के हत्यारों को उम्रकैद

35 साल पहले 1985 में हुई राजा मानसिंह की हत्या (Death of Raja Mansingh) के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने  इस मामले में 1 डिप्टी एसपी, 1 एसएचओ, 1 एसआई और 8 हवलदारों समेत कुल 11 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा दी है (Life Imprisonment to 11 Policemen)। इसके साथ ही सभी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 14 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई के समय राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह और उनके पति विजय सिंह मथुरा कोर्ट में मौजूद थे।

गौरतलब है कि राजा मानसिंह डीग से 7 बार निर्दलीय विधायक रहे थे। जब 20 फरवरी 1985 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर हेलिकॉप्टर से डीग में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने आए थे, तभी राजा मानसिंह ने अपनी जीप से मंच को तोड़ दिया था। उसके बाद उसी जीप से मुख्यमंत्री के हेलिकॉप्टर को भी तोड़ दिया था। अगले दिन  21 फरवरी को जब राजा मानसिंह अपने समर्थकों के साथ जीप में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने जा रहे थे तभी पुलिसकर्मियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें राजा मान सिंह की मौत हो गई थी।