अंकित सक्सेना हत्याकांड़ मामले में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

2018 में हुए अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले (Ankit Saxena murder case) में तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीस हजारी कोर्ट ने मामले से जुड़े तीनों दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जा रही है। तीनों दोषियों पर लगाई गई जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिजनों को दी जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, अंकित की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि हत्यारे उसकी शादी रुकवाना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक, 1 फरवरी 2018 को अंकित ने आखिरी बार अपनी महिला मित्र से फोन पर बात की थी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। अंकित से बात करने के बाद उसकी महिला मित्र रात में करीब 8.30 बजे अपने माता-पिता को उससे मिलने के लिए घर छोड़ गई। अपने माता-पिता को घर में बंद करने के बाद उसकी महिला मित्र ने बताया था कि वह अंकित से शादी करने जा रही है।