प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड (Jharkhand) के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Former Chief Minister Hemant Soren) की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान आज हेमंत सोरेन को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी (Chief Justice Justice S. Chandrashekhar and Justice Anubha Rawat Chaudhary) की पीठ ने ईडी से जवाब मांगा। कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में सोरेन को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सात घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद बुधवार को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था।